कंपनी विधि बोर्ड

केन्द्र सरकार ने दिनांक 31 मई, 1991 की अधिसूचना संख्या 364 के द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10(ड.) के शब्दों में एक स्वतंत्र विधि बोर्ड (सीएलबी) का गठन किया। बोर्ड एक अर्धन्यायिक निकाय है, जो कुछ न्यायिक तथा कुछ अर्धन्यायिक शक्तियों का प्रयोग करती है, जिसका प्रयोग पहले उच्च न्यायालय या केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता था। बोर्ड केन्द्र सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं है तथा इसके पास अपनी प्रक्रियाओं को विनियमित करने तथा स्वविवेक से कार्य करने का अधिकार है। बोर्ड का प्रधान पीठ दिल्ली में है, दक्षिणी क्षेत्र के लिए चेन्नई में एक अतिरिक्त प्रधान पीठ है तथा चार क्षेत्रीय पीठ दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई में स्थित है। सीएलबी का संगठन निम्नलिखित हैः-

1. श्री एस. बालसुब्रमणियम, अध्यक्ष
2. श्रीमती विमला यादव, सदस्य
3. श्री बी. एल. सिन्हा, सचिव
4. श्री के. एल. भाटिया, अवर सचिव
अधिक जानकारी के लिए कंपनी विधि बोर्ड की वेबसाइट देखें

क्षेत्रीय कंपनी विधि बोर्ड का पता

पूर्वी क्षे़त्र

श्री मुखतार सिंह
9, ओल्ड पोस्ट आफिस गली,
6वां तल,
कोलकाता-700020
दूरभाषः 033-22486330

दक्षिणी क्षेत्र

श्री के.के. बालू
तीसरा तल,
कारपोरेट भवन (यूटीआई बिल्डिंग)
नं. 29, राजाजी सालाई,
चेन्नई-600001
दूरभाषः
044-25262791 (उपाध्यक्ष),
044-25262792 (सदस्य),
044-25262793 (अनुभाग),
044-25262794 (फैक्स),
ई-मेलः clbsrb@tn.nic.in

उत्तरी क्षेत्र

श्री के. एल. मंगतानी
5वां तल,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली,
दूरभाषः 011-23389354

पश्चिमी क्षेत्र

श्री सी. डी. पैक
2रा तल,
एनटीसी हाउस,
15, एन एम मार्ग,
बल्लर्द एस्टेट
मुम्बई-400038
दूरभाषः 022-22611456