वैश्य समिति रिपोर्ट
यह देखा गया है कि कंपनी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कंपनियों तथा उनके निदेशकों के विरूद्ध किए गए अभियोजनों का निर्णय शीघ्रता से नहीं किया जाता। यह भी देखा गया है कि कंपनी अधिनियम में कंपनियों द्वारा किए गए अनेक अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान है। अभियोजन की पूरी योजना तथा प्रणाली की पुनरीक्षा के लिए मंत्रालय ने श्री ओ. पी. वैश्य की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति ने कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन तंत्र के सभी पक्षों की जांच करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत अभियोजन तंत्र को सरल व कारगर बनाने के संबंध में विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट - अक्तूबर, 2005